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Uttarakhand Land Law: विशेष अनुमति से खरीदी भूमि के 25% मामलों में उल्लंघन, राज्य सरकार करेगी जब्त
- न्यूज़
- Wednesday | 13th November, 2024
बीते माह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष अनुमतियों के मामले में जांच बैठा दी।
जांच के बाद 2003 से 2023 तक विशेष अनुमति प्राप्त कर 254 लोगों ने भूमि खरीदी है।
करीब 25 प्रतिशत मामलों में उल्लंघन की पुष्टि हुई है। डीएम वंदना सिंह ने बताया कि जिलेभर में 64 मामलों में धारा 154 के तहत दी गई अनुमतियों का उल्लंघन पाया गया है।
जिनके विरुद्ध उत्तराखंड उत्तरप्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 167 की कार्रवाई करते हुए भूमि को सरकार में निहित करने की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। नैनीताल तहसील में सर्वाधिक मामलेजिले में विशेष अनुमति प्राप्त कर सर्वाधिक जमीन की खरीद फरोख्त और उल्लंघन नैनीताल तहसील में पाया गया है।
बेतालघाट, लालकुआं और कालाढूंगी तहसील में एक भी उल्लंघन का मामला रिकॉर्ड नहीं हुआ है।यह भी पढ़ें- अब Train में बिना सफर किए ही उठाएं लजीज खाने का लुत्फ, 24 घंटे मिलेंगी सुविधाएं; होगा बेहद खास नैनीताल तहसील में कृषि के 37, धारी में सात व्यावसायिक व पांच कृषि कुल 12, कैंची धाम में छह कृषि, हल्द्वानी में कृषि के तीन और रामनगर में कृषि प्रयोजन के छह मामलों में उल्लंघन पाया गया।
अधिकांश मामलों में या तो भूमि बेच दी गयी है, अथवा कृषि भूमि में आवासीय प्रतिष्ठान बनाकर शेष भूमि बंजर पड़ी है। 2017 के बाद दी गयी 176 अनुमतिप्रदेश स्थापना के बाद उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में समय-समय पर बदलाव किया गया।
2017 से पूर्व कृषि और व्यवसायिक प्रयोजन के लिए विशेष अनुमति शासन स्तर पर ही दी जाती थी। 2017 के बाद जिलाधिकारी को यह अधिकार दे दिया गया।
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